ITR deadline: ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, चेक करें ये स्टेप्स
ITR deadline: टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए सरकार ने इस साल 7 जून को ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया था. जिससे टैक्सपेयर्स को घर बैठे ऑनलाइनआयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद मिल सके.
31 दिसंबर, 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. (फाइल फोटो)
31 दिसंबर, 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. (फाइल फोटो)
ITR deadline: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2021 है. यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए टैक्सपेयर्स के पास एक महीने से भी कम समय बचा है. यदि कोई करदाता इस अवधि में अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करेगा तो उसे काफी मुश्किल हो सकती है. यदि आप तय समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं करते तो आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है.
टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए सरकार ने इस साल 7 जून को ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया था. जिससे टैक्सपेयर्स को घर बैठे ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद मिल सके. यूजर्स को बस आयकर ई-पोर्टल में लॉगिन करना होगा. हालाांकि ई-फाइलिंग पोर्टल में कई गड़बड़ियां थीं, जिनके बारे में यूजर्स ने आयकर विभाग को बताया.
यदि आपने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप वेबसाइट के जरिए इनकम टैक्स ई-पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं. हम आपको बता रहे हैं कि इसका स्टेप्स क्या है.
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इनकम टैक्स ई-पोर्टल के जरिए आईटीआर दाखिल करने का स्टेप्स
- https://www.incometax.gov.in/ लिंक का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स ई-पोर्टल पर जाएं.
- होम पेज पर यहां लॉगिन करें ऑप्शन को सलेक्ट करें.
- ऑप्शन में 'अपना यूजर आईडी दर्ज करें', फिर पैन नंबर भरें और जारी रखें पर क्लिक करें.
- आपको प्राप्त हुए सिक्योर एक्सेस मैसेज को कंफर्म करना होगा. इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें.
- फिर चुनें कि आप 6 डिजिट का ओटीपी टेक्स्ट मैसेज या वॉयस कॉल के जरिए प्राप्त करना चाहते हैं. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एंटर पर क्लिक करें.
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें.
- सही वेरिफिकेशन के बाद आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग डैशबोर्ड दिखाई देगा.
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10:10 PM IST